परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने उच्च राजद्रोह के लिए मौत की सजा सुनाई

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने 17 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को उच्च राजद्रोह के लिए मौत की सजा सुनाई।
परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने उच्च राजद्रोह के लिए मौत की सजा सुनाई

पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने लंबे समय से चल रहे उच्च राजद्रोह मामले में सजा सुनाई।

3 नवंबर, 2007 को आपातकाल की स्थिति के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह का उच्च राजद्रोह का मुकदमा दिसंबर 2013 से लंबित था।

पूर्व सेना प्रमुख मार्च 2016 में चिकित्सा के लिए दुबई चले गए और सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वापस नहीं लौटे।

मुशर्रफ (76) को दिसंबर 2013 में राजद्रोह के मामले में दर्ज किया गया था। उन्हें 31 मार्च, 2014 को दोषी ठहराया गया था और अभियोजन पक्ष ने उसी साल सितंबर में विशेष अदालत के समक्ष पूरे सबूत पेश किए थे।

हालांकि, अपीलीय मंचों पर मुकदमेबाजी के कारण, पूर्व सैन्य तानाशाह के मुकदमे की सुनवाई चली।

अक्टूबर में, विशेष अदालत को सूचित किया गया था कि सरकार ने पिछली पीएमएल-एन सरकार द्वारा मुशर्रफ के खिलाफ उच्च राजद्रोह के मुकदमे के लिए मुकदमा चलाने वाली पूरी अभियोजन टीम को बर्खास्त कर दिया था।